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Court News : पाकुड़-गोड्डा के सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों को HC से राहत, नियुक्ति तिथि से मिलेगा ग्रेड वन लाभ

Ranchi: पाकुड़ एवं गोड्डा के सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने प्रार्थियों को नियुक्ति की तिथि से ग्रेड वन का लाभ 6 सप्ताह में देने का निर्देश दिया है. 

 

मामले में प्रार्थी भीम सिंह एवं अन्य ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अभिजीत कुमार सिंह एवं हर्ष चंद्र ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा एक संकल्प जारी किया गया था जिसके तहत वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों को ग्रेड वन का लाभ नियुक्ति तिथि से देने का निर्णय लिया था.

 

लेकिन सेवानिवृत शिक्षकों को इस लाभ से वंचित किया था. प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि इसी से संबंधित एक अन्य याचिका में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस संकल्प के उक्त कंडिका को रद्द कर दिया था एवं सभी सेवानिवृत्ति शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड वन का लाभ देने का निर्देश दिया था.  

 

सरकार की ओर से संकल्प के उक्त कंडिका को खारिज किए जाने के आदेश को अपील दाखिल कर हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. लेकिन दोनों जगह सरकार को मामले में राहत नहीं मिली है. प्रार्थी का कहना था कि सरकार की ओर से उन्हें प्रशिक्षित किया जाना था लेकिन सरकार ने उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया जिसके कारण उन्हें ग्रेड वन का लाभ नियुक्ति तिथि से ना मिलकर उनके प्रशिक्षित होने के बाद से दिया गया था. प्रशिक्षित करने का दायित्व सरकार का था ऐसे में प्रार्थियों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने खुद के स्तर से प्रशिक्षण लिया था.

 

प्रार्थियों का मामला पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा दूसरे केस में डिसाइड है जिससे उन्हें भी नियुक्ति तिथि से ग्रेड वन मिलना है. सरकार इन सेवानिवृत शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड वन का लाभ नहीं दे रही है. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि चूंकि इससे संबंधित एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में ही के पक्ष में आदेश पारित किया है.

 

ऐसे में प्रार्थियों को ग्रेड वन का लाभ 6 सप्ताह के भीतर सरकार दे. यहां बता दें कि सरकार ने 18 जुलाई 2019 को एक संकल्प जारी किया था जिसमें वर्तमान कार्यरत शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ही ग्रेड वन का लाभ दिया  था. लेकिन इस लाभ से सेवानिवृत शिक्षकों को दूर रखा गया था.

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