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Jharkhand News: कार्मिक ने देर से दी सूचना, नहीं हुई Cadre Review Committeee  की बैठक

Ranchi: सचिवालय संघ के आंदोलन के बाद सरकार ने Cadre Review Committeee में सदस्य के रूप में संघ के पदाधिकारियों को शामिल किया. कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश 30 अप्रैल 2026 को जारी किया. लेकिन कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल संघ के पदाधिकारियों को इसकी सूचना कमेटी की बैठक से करीब दो घंटे पहले दी गयी. इससे पांच मई को Cadre Review Committee की आयोजित बैठक नहीं हुई. 


राज्य में सचिवालय सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को लिए उच्च पदों के सृजन और जरूरत के हिसाब से सुव्यवस्थित करने के लिए Cadre Review Committee का गठन किया गया था. इसमें सचिवालय सेवा संघ के पदाधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था. सचिवालय सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों के लिए फिलहाल उपसचिव के 54 और संयुक्त सचिव के 23 पद सृजित हैं. संघ द्वारा उपसचिव के अतिरिक्त 41 और संयुक्त सचिव के 24 पदों के सृजन की मांग की जा रही है.


Cadre Review Committee में संघ के पदाधिकारियों को शामिल नहीं किये जाने की वजह से संघ ने आंदोलन शुरु किया. इसके पहले चरण में 28 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक से पहले सचिवालय में मानव श्रृंखला बनाया गया. इसके बाद नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ सचिवालय सेवा संघ के पदाधिकारियों की वार्ता हुई. इसमें संघ के पदाधिकारियों को Cadre Review Committee में शामिल किये जाने पर सहमति बनी.


मंत्रियों के साथ हुई वार्ता में किये गये फैसले के आलोक में कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने संघ के अध्यक्ष रितेश कुमार और महासचिव राजेश कुमार को Cadre Review Committee में सदस्य के रूप में शामिल किया. कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश 30 अप्रैल 2026 को जारी किया. इसके बाद कार्मिक विभाग ने पांच मई को 4.30 बजे Cadre Review Committee की बैठक आयोजित करने का फैसला किया.

लेकिन कार्मिक विभाग ने पांच मई को दोपहर 1.30 बजे संघ के पदाधिकारियों को कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किये जाने के साथ ही बैठक में शामिल होने की सूचना दी.  देर से मिली सूचना सहित अन्य कारणों की वजह से संघ के पदाधिकारी Cadre Review Committee की बैठक में शामिल नहीं हुए. साथ ही कार्मिक सचिव को ज्ञापन देकर Terms Of Reference में किये गये सुधार सहित अन्य मुद्दों की जानकारी मांगी.

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