Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने बड़गाईं के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट द्वारा नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश वी मोहन की पीठ में याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद न्यायालय ने इसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. उसे निगरानी से जुड़े मामले में जमानत दी गयी है. उल्लेखनीय है कि बड़गाई जमीन घोटाले की जांच के दौरान ED ने भानु सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था.
छापेमारी के दौरान भानु के घर से बक्शे में बंद जमीन के दस्तावेज मिले थे. उसके घर से बरामद दस्तावेज को अंचल कार्यालय में होना चाहिए था. ईडी ने दस्तावेज की जांच के दौरान उसमें बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ करने का मामला पकड़ा था.
छापेमारी के बाद ईडी ने पीएमएलए की धारा 62(2) के तहत मामले से संबंधित सूचना राज्य सरकार को भेजी थी. साथ ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया था. ईडी के अनुरोध पर सरकार ने उपायुक्त को कार्रवाई का निर्देश दिया था.
रांची के तत्कालीन उपायुक्त के आदेश के बाद सदर थाना में इससे संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 420 और 120 लगाया गया था. लेकिन बाद में धारा 120 बी को काट दिया गया था. सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ईडी ने जमीन घोटाले में ECIR दर्ज किया था. इसके बाद थाने में दर्ज मामले की जांच ACB को सौंप दी गयी थी. वह जून 2023 से जेल में है.
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