Ranchi: गैंगस्टर">https://lagatar.in/gangster-aman-singh-murder-case-cid-investigation-reveals-that-the-constable-received-the-pistol-at-the-gate-but-the-jamadar-delivered-it-inside-the-jail/">गैंगस्टर
अमन सिंह की धनबाद जेल में हत्या करने के आरोपी अभिमन्यु कुमार सिंह को बेल देने से रांची सिविल कोर्ट ने इनकार कर दिया है. मंगलवार को अभिमन्यु की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सीआईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. सीआईडी और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. बहस के दौरान सीआईडी की ओर से बताया गया कि अभिमन्यु सिंह पर आरोप गठित किया जा चुका है, इसलिए उसे बेल नहीं दी जानी चाहिए. दरअसल धनबाद जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या तीन दिसंबर 2023 को जेल में ही गोली मारकर कर दी गई थी. इसे भी पढ़ें -नियुक्ति">https://lagatar.in/if-objection-is-not-raised-on-appointment-during-service-then-it-cannot-be-raised-even-after-retirement-high-court/">नियुक्ति
पर सेवा के दौरान आपत्ति नहीं की गई तो रिटायरमेंट के बाद भी नहीं उठाई जा सकती- हाईकोर्ट [wpse_comments_template]
गैंगस्टर अमन की हत्या के आरोपी को बेल देने से कोर्ट का इंकार
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