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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, पीएम, विपक्ष के नेता और CJI की समिति की सलाह पर होगी CEC- EC की नियुक्ति

NewDelhi : मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को यह निर्णय सुनाया. न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि यह नियम तब तक कायम रहेगा, जब तक कि इस मुद्दे पर संसद द्वारा कानून नहीं बना दिया जाता. इसे भी पढ़ें : अडानी-हिंडनबर्ग">https://lagatar.in/adani-hindenburg-case-supreme-court-sets-up-six-member-expert-committee-to-investigate/">अडानी-हिंडनबर्ग

मामला : जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की

कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं पर आया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति में होगा. बता दें कि पीठ ने चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है. [wpse_comments_template]

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