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विधायक सरयू राय की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

Ranchi: विधायक सरयू राय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. यह मामला प्रोत्साहन राशि भुगतान से संबंधित विभागीय संचिका के गोपनीय पन्ने की चोरी करने के आरोप से जुड़ा हुआ है. इसे भी पढ़ें -दिल्ली">https://lagatar.in/delhi-cm-rekha-gupta-met-pm-modi-also-met-common-people/">दिल्ली

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क्या है पूरा मामला

मई 2022 में सरयू राय ने मीडिया को जानकारी दी थी कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित उनके कोषांग के 60 कर्मियों को कोरोना प्रोत्साहन राशि दी गई. इस मद में 103 करोड़ की अवैध निकासी की गई हैं. स्वास्थ्य विभाग की समिति ने पात्रता श्रेणी में आने वाले 94 कर्मियों की सूची तैयार की, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के कोषांग से 60 अतिरिक्त नामों की सूची विभाग को भेजी गई.

जांच और चार्जशीट

इस मामले की जांच कर अनुसंधानकर्ता ने एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव विजय वर्मा ने डोरंडा थाना में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसे भी पढ़ें -13">https://lagatar.in/possibility-of-hailstorm-and-thunderstorm-in-13-districts-meteorological-department-issues-alert/">13

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