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दीपक प्रकाश ने संसद में उठाया झारखंड के 16 बंद खदानों का मामला

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New Delhi: सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में झारखंड के 16 बंद खदानों को लेकर सवाल उठाया. इसपर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा पट्टा समाप्ति या निलंबन के बाद भी सभी वैध अधिकार, अनुमोदन और मंजूरी लाइसेंस वैध रहेंगे. मंत्री ने कहा कि खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित खनन पट्टे सफल बोली दाता को हस्तांतरित किये जाएंगे. इसे भी पढ़ें-राज्यपाल">https://lagatar.in/ajsu-delegation-met-governor-raised-objection-on-the-bill-related-to-reservation-in-promotion/">राज्यपाल

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प्रहलाद जोशी ने कहा कि इसी को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी पिछले पट्टाधारक के पट्टे की समाप्ति या निलंबन पर नए पट्टा धारक को पूर्व पर्यावरण मंजूरी के हस्तांतरण के लिये 13 जुलाई 2021 को अधिसूचना जारी की है. इसके कारण पट्टा परिवर्तन के बाद भी खनन का प्रचालन निरंतर जारी रहेगा. दीपक प्रकाश के प्रश्नों पर राज्य सरकार के हवाले से केंद्रीय मंत्री ने बताया कि झारखंड के बोकारो में 2, चाईबासा में लौह अयस्क के 01 और चुना पत्थर के 08, पूर्वी सिंहभूम में तांबा के 01, काइनाईट के 02 और सरायकेला-खरसांवा में काइनाईट के 02 खदान बंद हैं. इसे भी पढ़ें-मेदिनीनगर">https://lagatar.in/medininagar-organizing-janata-darbar-in-the-deputy-commissioners-office-instructions-for-resolving-the-problems-given/">मेदिनीनगर

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