NewDelhi : दिल्ली को 700 MT से कम ऑक्सीजन मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को फिर फटकार लगायी. बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत अभी खत्म नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हमें सख्त फैसला लेने पर विवश ना करें.
दिल्ली को हर दिन 700 एमटी ऑक्सीजन मिले
खबरों के अनुसार शुक्रवार को सुनवाई के क्रम में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र से कहा, पिछले दिन आपने हलफनामा दिया था कि 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई की गयी है. हम साफ कर देना चाहते हैं कि दिल्ली को हर रोज़ 700 एमटी ऑक्सीजन मिलना चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए ही नहीं. हम सख्त फैसला लेना पर विवश ना करें.
जस्टिस शाह ने कहा कि हमने कल ही कहा था कि दिल्ली को अगले आदेश तक हर रोज़ 700 एमटी ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी चाहिए, जब कमेटी की रिपोर्ट आयेगी उसके बाद हम देखेंगे.
कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी
जान लें कि शुक्रवार सुबह कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी. इसी क्रम में दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने दिल्ली का मामला उठा दिया. उन्होंने SC से कहा कि देर रात तक दिल्ली को 527 एमटी ऑक्सीजन मिली, सुबह 8 बजे 89 एमटी ऑक्सीजन मिली. बाकी के दिन में भी 16 एमटी मिलने की संभावना है.
प्राइवेट अस्पतालों ने हाईकोर्ट का रुख किया था
बता दें कि दिल्ली के कई प्राइवेट अस्पतालों द्वारा हाईकोर्ट का रुख किया गया था. जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजन दी जाये. गुरुवार को केंद्र सरकार ने अदालत को सूचना दी थी कि दिल्ली को 700 एमटी से अधिक ऑक्सीजन दे दी गयी है.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूर्व में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख कर उनका धन्यवाद किया था, साथ ही अपील की थी कि दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा अब कम ना किया जाये.