Vinit Upadhaya
Ranchi / Palamu : भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास किसान समिति ने कठौतिया कोयला खदान में खनन का कार्य कर रही हिंडाल्को कंपनी की शिकायत पलामू डीसी से की है. समिति ने DC को पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी है कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खनन क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 344 एकड़ से ज्यादा भूमि जंगल -झाड़ प्रकृति की है. जिसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर 2017 को उक्त भूखंड पर खनन कार्य नहीं करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए हिंडाल्को ने खनन कार्य किया. समिति ने सभी तथ्यों की लिखित जानकारी देते हुए पलामू डीसी को देते हुए मांग की है कि जांच प्रतिवेदन हाईकोर्ट के समक्ष समर्पित किया जाये और खदान प्रबंधन के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाये. पढ़ें – झारखंड के 4853 पुलिसकर्मियों के बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलेंगे 5.90 करोड़
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हाईकोर्ट के आदेश की भी की गई अवहेलना- समिति
समिति के मुताबिक हाईकोर्ट की रोक और ग्रामीणों के विरोध के बावजूद खदान प्रबंधन निर्भीक होकर जंगल- झड़ी प्रकृति की भूमि पर कोयला का खनन कर रही है. इसलिए हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करके प्रतिबंधित भूखंड पर किये जा रहे खनन की विधि सम्मत जांच पड़ताल की जाये और खदान प्रबंधन के विरुद्ध आवश्यक क़ानूनी कार्रवाई की जाये. समिति के द्वारा इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा चुका हैं. समिति ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर अदालत को यह जानकारी दी है कि हिंडाल्को ने किस – किस प्रतिबंधित भूमि पर खनन कार्य किया है.
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