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देवघर डीसी को हाईकोर्ट से राहत बरकरार, कोर्ट ने पूछा - जीरो FIR ट्रांसफर हुआ है या नहीं

Ranchi : देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने देवघर डीसी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है. केस की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तारीख तय की गयी है. बुधवार को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दर्ज करवाई गई जीरो FIR झारखंड में ट्रांसफर किया गया है या नहीं, अदालत ने यह जानकारी एफिडेविट के माध्यम से मांगी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में देवघर DC की याचिका पर सुनवाई हुई. देवघर डीसी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अजय शाह ने पक्ष रखा. बता दें कि वर्ष 2022 में फ्लाइट टेकऑफ करने को लेकर हुए विवाद के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर DC के खिलाफ जीरो FIR दर्ज करवाई है. जिसे रद्द करने के लिए देवघर DC ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा है. इसे भी पढ़ें -JBVNL">https://lagatar.in/ias-and-commercial-director-of-jbvnl-manish-kumar-transferred-ddc-jamshedpur-made/">JBVNL

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