Search

 
 
 

आउटसोर्स से मैन पावर की बहाली में विभागीय मंत्री 2.5-15 करोड़ तक कर सकेंगे खर्च

राज्य सरकार ने झारखंड मैनपावर प्रोक्योरमेंट(आउटसोर्सिंग) मैनुअल 2025 का गठन कर लिया है. वित्त विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है.
 

Ranchi: राज्य सरकार ने झारखंड मैनपावर प्रोक्योरमेंट(आउटसोर्सिंग) मैनुअल 2025 का गठन कर लिया है. वित्त विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार, योजना मद और स्थापना मद में आउटसोर्स के आधार पर मैनपावर की सेवा के लिए प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगी. 


विभागीय सचिव को 2.5 करोड़ तक का वित्तीय अधिकार


 मैनपावर की सेवा प्राप्त करने के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को 2.5 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार दिए गए हैं. विभागीय मंत्री को 2.5 करोड़ से 15 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार दिए गए हैं. वहीं 15 करोड़ से अधिक के लिए विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद कैबिनेट की स्वीकृति अनिवार्य होगी. 


आरक्षण नीति का अनुपालन


राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मैनपावर की आउटसोर्स के माध्यम में सेवा प्राप्त करने की स्थिति में राज्यस्तरीय कार्यालयों के निए झारखंड राज्य में लागू राज्यस्तरीय आरक्षण नीति एवं जिलास्तरीय कार्यालयों के लिए जिलाम्तरीय आरक्षण नीति का अनुपालन किया जायेगा. आउटसोर्स के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए सेवा प्राप्त करने की स्थिति में अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के संदर्भ में झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दिया जायेगा.


इन पदों के लिए ली जाएगी सेवा


मल्टी टास्क स्टॉफ, ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस अस्सिटेंट, एकाउंटेंट, एकाउंटेंट, अस्सिटेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर,आइटी अस्सिटेंट, हेल्पडेस्क मैनेजर, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर,कंटेंट राइटर,एकाउंट्स ऑफिसर,सॉफ्टवेयर ट्रेनर, वेब डिडाइनर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, क्वालिटी एनालिस्ट कम सॉफ्टवेयर टेस्टर, आइटी सिक्यूरिटी मैनेजर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्ट वेयर डेवलपर, मोबाइल एप डेवलपर, प्रोजेक्ट लीड, डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, आइटी मैनेजर और ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर.

 

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही