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उपायुक्त शराब दुकानों की संख्या व स्थान निर्धारित कर 21 जुलाई तक सरकार को रिपोर्ट भेजें : उत्पाद आयुक्त

राज्य सरकार ने उपायुक्तों को शराब की दुकानों की संख्या और स्थान निर्धारित कर 21 जुलाई तक उत्पाद विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है.
 

Ranchi : राज्य सरकार ने उपायुक्तों को शराब की दुकानों की संख्या और स्थान निर्धारित कर 21 जुलाई तक उत्पाद विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है. दुकानों की संख्या और स्थान से संबंधित रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार द्वारा नीलामी शुरू करने की तिथि की घोषणा की जायेगा. इसका उद्देश्य एक सितंबर से नयी उत्पाद नीति 2025 के तहत शराब की खुदरा बिक्री शुरू करना है.


राज्य के उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेज कर मिनिमम गारंटी रेविन्यू (MGR) के आलोक में दुकानों की संख्या और स्थान निर्धारित करने का निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि दुकानों की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित MGR के अनुरूप होना चाहिए. सरकार के इस निर्देश के आलोक में शराब की खुदरा दुकानों की संख्या बढ़ या कम हो सकती है. राज्य में उत्पाद नीति 2022 के तहत राज्य में शराब की खुदरा बिक्री के लिए 1453 दुकानें खोली गयी थीं.


सरकार ने एक सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक के लिए उत्पाद नीति 2025 से MGR को रूप में 2402.00 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान किया है. जिले के उपायुक्तों को सहायक उत्पाद आयुक्त, उत्पाद अधीक्षक के सहयोग से दुकानों की संख्या और स्थान निर्धारित करना है. उत्पाद नीति में निहित प्रावधानों के अलोक में 100 प्रतिशत दुकानों की बंदोबस्ती की जिम्मेवारी भी संबधित जिले के उपायुक्त, सहायक उत्पाद आयुक्त और उत्पाद अधीक्षक की होगी. दुकानों की बंदोबस्ती नीलामी प्रक्रिया के तहत की जायेगी.


जिलों से दुकानों की संख्या और स्थान से संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा के बाद राज्य सरकार दुकानों के नीलामी की तिथि पर फैसला करेगी. विभाग द्वारा किये गये फैसले के आलोक में जिलों में खुदरा दुकानों की नीलामी शुरू होगी. उत्पाद नीति 2025 में शराब की खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती उपायुक्त के स्तर पर करने का प्रावधान है.

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