Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया से संबंधित जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) द्वारा अधूरी और अस्पष्ट जानकारी पेश किए जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई है.
बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अवैध निर्माण, पार्किंग पर कब्जा, अनियमित बिजली और पानी के कनेक्शन और कम्पलीशन सर्टिफिकेट से जुड़ी जरूरी जानकारी प्रस्तुत न करने पर जेएनएसी को अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है. इसके साथ ही अदालत ने जमशेदपुर नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर कृष्ण कुमार को 20 नवंबर को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है.
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