Dhanbad : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बलियापुर के रघुनाथपुर निवासी आरोपी युवक ऋतिक सोरेन को 25 वर्ष कैद व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. मामले में पीड़िता के पिता के बयान पर बलियापुर थाने में 23 मार्च 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपी ऋतिक सोरेन पीड़िता को बहला फुसलाकर बीते 8-9 महीने से दुष्कर्म कर रहा था. विरोध करने वह उसके साथ मारपीट करता था और धमकी देता था कि यदि किसी को बताई तो जान से मार देंगे. अंत में पीड़िता ने अपने पिता को पूरे मामले की जाकनारी दी. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अदालत में सात गवाहों का परीक्षण कराया था.
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रंजय हत्याकांड में डॉक्टर का बयान दर्ज
Dhanbad : झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या मामले की सुनवाई सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधिश अखलेश कुमार की अदालत में हुई. अभियोजन ने अदालत में डा शैलेन्द्र कुमार का बयान दर्ज कराया. डा शैलेन्द्र ने रंजय सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया था. उन्होंने इस बात की पुष्टि की और कहा कि रंजय की मौत गोली लगने से हुई थी. वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव व आयुष श्रीवास्तव ने मामले में बहस की. सुनवाई के दौरान रांची के होटवार जेल में बंद बिहार के आरा (बेरथ) निवासी नंदकुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को वीसीएस के जरिए पेश किया गया. वहीं जमानत पर मुक्त हर्ष सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ.अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है. ज्ञात हो कि रंजय सिंह की हत्या 29 जनवरी 2017 की शाम बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर गोली मारकर की गई थी. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-fight-between-two-parties-in-land-dispute-six-people-injured/">धनबाद: जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट, छह लोग जख्मी [wpse_comments_template]
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