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धनबाद : महुदा की किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार

Dhanbad : अदालत ने महुदा निवासी 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी जमडीहा निवासी संजय भुइयां को दोषी करार दिया है. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की है. इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर 19 अगस्त 2018 को महुदा थाना में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 18 अगस्त 2018 को मनसा पूजा के दिन किशोरी मनसा पूजा मेला घूमने गई थी. इसी दौरान आरोपी संजय भुइयां उसे बाइक पर बैठाकर लिया और अपने संबंधी के घर ले जाकर दुष्कर्म किया.

दहेज प्रताड़ना में फहीम के दमाद के डिस्चार्ज आवेदन पर सुनवाई

दहेज प्रताड़ना के मामले में फहीम खान की पत्नी रिजवाना प्रवीण, पुत्र इकबाल खान, पुत्री जन्नत मेहर व पुत्र जफर अदालत मे हाजिर नहीं हुए. वहीं, फहीम के दमाद अनदिलीप फारूक, सैयद इमरान व साहिन खान की ओर से दायर डिस्चार्ज आवेदन पर कोर्ट में सुनवाई हुई. अधिवक्ता शाहवाज सलाम ने दलील देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के विरुद्ध आरोप नहीं बनता है. अदालत ने अभियोजन को जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी.

प्रिंस के भाई बंटी, गॉडविन को पेश करने का आदेश

व्यवसायियों से रंगदारी मांगने के लिए अपराधियों को हथियार सप्लाई करने के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने जेल प्रशासन को गैंगस्टर प्रिंस खान के भाई बंटी खान व गॉडविन खान को पेश करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान दोनों की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आवेदन देकर कहा कि दोनों आरोपी नन्हे हत्याकांड में जेल में बंद हैं. इसलिए इन दोनों को इस मामले में भी न्यायिक हिरासत में लिया जाए. दलील सुनने के बाद अदालत ने दोनों के विरुद्ध प्रोडक्शन वारंट जारी कर जेल प्रशासन को पेश करने का आदेश दिया. इस मामले में प्राथमिकी बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह की शिकायत पर 29 दिसंबर 2022 को दायर की गई थी. इसमें गैंगस्टर प्रिंस खान, बंटी खान, गॉडविन खान, नासिर खान, अरुण महतो, रिंकू सिंह, इरफान उर्फ टुना ,हीरा ड्राइवर, शाहिद रजा, अफरीदी रजा ,शम्मी, सैफी, आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह, अमन सिंह, अनुज कुमार, सिंह राहुल सिंह व कुंदन धिकार को आरोपी बनाया गया था.

बार अध्यक्ष से रंगदारी मांगने के मामले में सुनवाई

धनबाद के सरकारी अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई 20 जनवरी को धनबाद की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या राघव की अदालत में हुई. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया. इस मामले में अमरेंद्र सहाय की लिखित शिकायत पर धनबाद थाना में दर्ज हुई थी. इसमें अमरेंद्र सहाय के मोबाइल पर फोन कर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी. फोन करने वाले ने कहा था कि पैसा नहीं देने पर गोली मार देंगे. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने मनियाडीह गांव से मोबाइल धारक दिलीप साव को पकड़ा था. पूछताछ में उसने बताया कि 10 माह पहले से उसके नाम से माबाइल सिम का इस्तेमाल गांव का ही टिंकू साव कर रहा है. पुलिस ने टिंकू साव पर दबिश बढ़ाई तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली थी. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-verdict-in-9-59-lakh-alcatra-scam-on-january-30/">धनबाद

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