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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार II समेत कोर्ट की दो खबरें

Dhanbad : नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसाला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी महुदा निवासी कार्तिक राजपूत को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख निर्धारित की है. आरोपी फरार है, उसकी अनुपस्थिति में ही अदालत ने फैसला सुनाया. पीड़िता के पिता की शिकायत पर 2 अगस्त 2021 को महुदा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 27 जुलाई 2021 को सुबह साढ़े नौ बजे पीड़िता ट्यूशन पढ़ने निकली, घर वापस नहीं लौटी. परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि कार्तिक राजपूत उसे लेकर बोकारो भाग गया है. उसने वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. 7 अगस्त 2021 को पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर 9 अगस्त को परिजन को सौंप दिया था.

12 साल पुरानी डकैती में आरोपी दोषी करार

Dhanbad : 12 वर्ष पुराने डकैती के एक मामले में धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने पटना के बख्तियारपुर निवासी आरोपी रवि कुमार डोम को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख निर्धारित की है. मामले की प्राथमिकी धैया निवासी श्याम कुमार पसारी की लिखित शिकायत पर धनबाद थाने में 29 जून 2011 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 28 जून 2011 की रात्रि वह खाना खाकर घर में परिवार के साथ सो रहे थे. तभी रात के एक बजे उसका दरवाजा तोड़कर आठ लोग घर के अंदर घुस गए. हथियार के बल पर सबको कब्जे में ले लिया और घर से जेवरात, नकदी सहित मोबाइल लूट लिए. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने 1 जुलाई 2011 को गश्ती के दौरान बिशुनपुर के पास से रवि कुमार डोम को गिरफ्तार किया था. उसकी निशानदेही पर लूटे गए सामान की बरामदगी हुई थी. बाद में धनबाद जेल में पहचान परेड में भी गवाहों ने रवि कुमार की पहचान की थी. पुलिस ने तीन अक्टूबर 2011 को रवि कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/online-entry-of-74606-applications-of-mainiyan-yojana-in-dhanbad/">धनबाद

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