Dhanbad : नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने झरिया निवासी चंदन साव को22 वर्ष कैद एवं पंद्रह हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. मंगलवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. प्राथमिक की पीड़िता के दादा की शिकायत पर धनसार थाने में दो फरवरी 2023 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक दो फरवरी 23 के सुबह 8:00 बजे पीड़िता गोल बिल्डिंग ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली थी. परंतु लौट कर वापस नहीं आई काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला. बाद में उसे पता चला कि चंदन कुमार झारिया रजवाड़ी निवासी उसे अपने साथ ले गया है. इसके पूर्व भी चंदन उसके घर में घुसकर गलत हरकत किया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 9 अप्रैल 23 को आरोप पत्र दायर किया था. 20 अप्रैल 23 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया था. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-victims-husband-retracts-statement-against-mla-dhullu-in-attempted-rape-case/">धनबाद
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