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धनबाद : नाबालिग छात्रा का अपहरण के बाद दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

Dhanbad : नाबालिग छात्रा का अपहरण के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी बिहार के बक्सर निवासी संजीव कुमार को धनबाद (Dhanbad)">https://lagatar.in/dhanbad-shooter-aman-singh-acquitted-in-the-case-of-demanding-rs-10-lakh-extortion/">(Dhanbad)

पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सजा के बिंदु पर फैसला के लिए 21 सितंबर की तारीख निर्धारित की है. पीड़िता के भाई की शिकायत पर चिरकुंडा थाने में 4 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता 1 फरवरी को पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में परीक्षा देने आई थी. लेकिन घर नहीं लौटी. काफी खोजबीन के बाद पता चला कि संजीत कुमार उसे बहला-फुसलाकर गलत नीयत से ले गया है. अनुसंधान के बाद पुलिस ने संजीत के विरुद्ध 7 अप्रैल को आरोप पत्र दायर किया था. यह भी पढ़ें :">https://lagatar.in/dhanbad-twenty-years-rigorous-imprisonment-for-the-accused-of-raping-a-minor-girl/">

धनबाद : नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष सश्रम कारावास [wpse_comments_template]

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