Dhanbad : धनबाद के वासेपुर के जमीन कारोबारी लाला खान हत्याकांड में जिला जज दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में मामले के शेष बचे 7 आरोपियों को भी बरी कर दिया. इस मामले में नामजद 13 आरोपितों में से 6 को पहले ही बरी किया जा चुका है. आज के फैसले के साथ सभी आरोपितों को अदालत से रिहाई मिल गई.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता शैयद अताउल्ला ने बताया कि बचाव पक्ष लगातार यह तर्क देता रहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है. अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए सभी आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में अमन सिंह और आशीष रंजन भी नामजद थे, जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है.
गौरतलब है कि जमीन कारोबारी मो. असरफ अल हसन उर्फ लाला खान की 12 मई 2021 को जब्बार मस्जिद के सामने दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद कई लोगों को आरोपी बनाया गया था. लेकिन अदालत में अपराध साबित न होने की वजह से सभी आरोपियों को रिहाई मिल गई.
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