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धनबाद : विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ नहीं हो सका आरोप तय

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में सोमवार 5 सितंबर को बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के विरुद्ध आरोप तय नहीं किया जा सका. विधायक की ओर से अधिवक्ता एस एन मुखर्जी ने आवेदन देकर कहा कि उन्होंने इस अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इसलिए उन्हें समय दिया जाए. अदालत ने सुनवाई के लिए 27 सितंबर 22 की तारीख तय कर दी है. विगत 20 मई  को धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो की डिस्चार्ज की अर्जी खारिज कर दी थी.

  महिला नेत्री ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप

जिला भाजपा की पूर्व महिला पदाधिकारी ने विधायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी. हाई कोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ  पुलिस ने 4 अक्टूबर 19 को प्राथमिकी दर्ज की थी. बाद में पीड़िता का धारा 164 के तहत 15 फरवरी 20 को बयान दर्ज कराया गया था. पीड़िता ने न्यायालय में बयान दिया था कि नवंबर 2015 में हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्ट हाउस में ढुलू महतो ने उनके शरीर को छुआ था और जबरन उनके साथ गलत काम किया था.

   वैभव सिन्हा मामले में सुनवाई

Dhanbad : खुद पर गोली चलाने का आरोप लगाकर झरिया के आधा दर्जन युवकों को फंसाने की कोशिश करने का आरोप झेल रहे कांग्रेस के धनबाद नगर अध्यक्ष बैभव सिन्हा के मामले की सुनवाई अदालत में हुई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया है. यह भी पढ़ें: धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-man-sentenced-to-3-years-for-molesting-minor/">धनबाद:

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