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धनबादः मटकुरिया गोलीकांड में कोर्ट का फैसला अब 6 दिसंबर को

Dhanbad : धनबाद के चर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में गुरुवार को आने वाला कोर्ट का फैसला एक बार फिर टल गया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने अब मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 दिसंबर निर्धारित की है. करीब 14 वर्षों से लंबित इस केस में अदालत ने 6 नवंबर को दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद फैसला के लिए 20 नवंबर की तिथि तय की थी. अदालत ने सभी आरोपियों को सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया था. गुरुवार को सभी आरोपी कोर्ट पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश फैसला स्थगित कर दिया गया और नई तारीख घोषित कर दी गई.


 इस संबंध में अभियुक्त अरविंद कुमार सिंह और नवनीत नीरज ने बताया कि वर्ष 2011 में बीसीसीएल के अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में मटकुरिया में आंदोलन हुआ था. जिसका नेतृत्व नीरज सिंह और मन्नान मलिक कर रहे थे. उन्होंने बताया कि उस घटना में कुल 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था और 45 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था. इस मामले के 5 आरोपियों का निधन हो चुका है, जबकि 33 जीवित हैं. उन्होंने कहा कि उस दिन की घटनाओं को याद कर आज भी रूह कांप जाती है.


ज्ञात हो कि 27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया स्थित बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराने गए पुलिस बल और स्थानीय आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इस झड़प में धनबाद के तत्कालीन एसपी रविकांत धान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी. तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित बयान पर बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

 

 पुलिस जांच के बाद 38 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था. मामले के आरोपी पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, पूर्व मंत्री ओपी लाल, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, उदय सिंह व अशोक यादव की मौत हो गई है, जबकि दिलीप कुमार को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है.


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