दुराचार का आरोपी दोषी करार, सजा 5 को
14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुराचार के आरोपी संदीप पासवान को अदालत ने तीन सितंबर को दोषी करार दिया. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अभियुक्त की सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 5 सितंबर निर्धारित कर दी है. अभियुक्त संदीप बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित विकास नगर का रहने वाला है. अभियुक्त को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत ने अपहरण एवं नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में दोषी पाये जाने का आदेश सुनाया. अभियुक्त के खिलाफ बैंक मोड़ थाना में 26 मार्च 2021 को पीड़िता की बहन द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि 18 अक्टूबर 2020 को अभियुक्त संदीप पासवान ने उसकी बहन का अपहरण उस वक्त किया, जब वह ट्यूशन पढ़ने गई थी. उन लोगों को पता चला कि संदीप उसकी बहन को हजारीबाग ले गया है. वे लोग हजारीबाग जाकर बहन को ले आए. परंतु संदीप ने बहन का मोबाइल अपने पास रख लिया और कुछ दिनों के बाद उसके पिता के नंबर पर फोन कर गंदी-गंदी बातें करता था. अश्लील मैसेज भेजा करता था. पूछे जाने पर वह उसकी बहन से शादी करने की बात कहता था. पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ 17 अक्टूबर 2021 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया तथा अदालत में 9 मार्च 2022 को आरोप का गठन किया गया. अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में कुल 4 गवाहों की गवाही कराई गई थी. अदालत को दिए धारा 164 के बयान में पीड़िता ने संदीप पर आरोप लगाया कि वह उसे जबरन टेंपू में बैठा कर हजारीबाग ले गया, जहां उसके साथ दुराचार किया था. अभियुक्त फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. यह भी पढ़ें : हजारीबाग:">https://lagatar.in/hazaribagh-people-thrashing-a-young-man-running-away-after-snatching/">हजारीबाग:छिनतई कर भाग रहे युवक की लोगों ने जमकर की धुनाई [wpse_comments_template]

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