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धनबाद : हरिजन उत्पीड़न मामले में पति की जमानत याचिका खारिज

 
Dhanbad : दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी ललिता कुमारी को प्रताड़ित करने व जाति सूचक शब्द कह कर अपमानित करने के मामले में जेल में बंद पति शोभिक भट्टाचार्य को कोर्ट से जमानत नहीं मिली. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रजनीकांत पाठक की आदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. पश्चिम बंगाल के वर्दमान जिले के न्यू जामसोल ब्रह्मपुरा निवासी शोभिक भट्टाचार्य ने अनुसूचित जाति की ललिता के साथ 25 मार्च 2018 को अंतरजातीय विवाह किया था. उस पर विवाह के बाद पत्नी पर मायके से पांच लाख रुपये दहेज लाने के लिए दबाव बनाने का आरोप है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान एससी-एसटी के विशेष लोक अभियोजक जयदेव बनर्जी ने जमानत का कड़ा विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी. इस मामले में आरोपी पिछले 21 अक्टूबर से जेल में बंद है. ललिता कुमारी ने पति शोभिक भट्टाचार्य के खिलाफ 24 फरवरी 2021 को चिरकुंडा थाना के गलफरबाड़ी ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

रंजय हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

Dhanbad : झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख तीन दिसंबर को निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान रांची के होटवार जेल में बंद आरा बेरथ निवासी नंदकुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव ने पैरवी की. यह भी पढ़ें : CM">https://lagatar.in/adivasi-moolvasi-manch-congratulated-cm-hemant-soren-garlanded-him-with-51-kg-flowers/">CM

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