Dhanbad : धनबाद नगर निगम ने शहर के असर्फी हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. भवन वाद संख्या 05/2025 में सुनवाई के बाद निगम ने अस्पताल प्रबंधन को 3,27,64,750 रुपये निगम में जमा करने का निर्देश दिया है. साथ ही 1335.30 वर्गमीटर अवैध निर्माण हटाने, स्वीकृत पार्किंग बहाल करने और फायर सेफ्टी के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है.
नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि अस्पताल भवन की जांच व पुनर्मापी में पाया गया कि स्वीकृत नक्शा से अधिक निर्माण किया गया है. जांच में अतिरिक्त तल और अतिरिक्त क्षेत्रफल का अनाधिकृत निर्माण, पार्किंग मानकों का उल्लंघन की भी पुष्टि हुई.
उन्होंने कहा कि पारित आदेश में अस्पताल प्रबंधन को निर्धारित अवधि के भीतर निगम में 3.27 करोड़ रुपए जमा करने, 1335.30 वर्गमीटर अवैध निर्माण हटाने व स्वीकृत पार्किंग व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया गया है. भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होने के कारण फायर सेफ्टी का एनओसी प्राप्त करने और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है.
नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो अवैध निर्माण को तोड़ने, भवन सील करने, बकाया राशि की वसूली समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
निगम का नहीं मिला है नोटिसः अस्पताल प्रबंधन
इस मामले में असर्फी हॉस्पिटल प्रबंधन के प्रतिनिधि हरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें अब तक नगर निगम की ओर से कोई आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है. नोटिस मिलने के बाद उसका जवाब दिया जाएगा.
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