Dhanbad News : धनबाद के गैंगस्टर फहीम खान के घर पर वर्ष 2004 में AK-47 राइफल से हुई अंधाधुंध फायरिंग मामले में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने मामले में शाहिद आलम, शहादत हुसैन व शूटर तनवीर आलम को दोषी करार दिया है. अदालत तीनों की सजा के बिंदु पर फैसला 3 अक्टूबर को सुनाएगी.
इसे भी पढ़ें
मामले में साबिर आलम के भाई शाहिद आलम, वासेपुर निवासी शहादत हुसैन व पटना निवासी कथित शूटर तनवीर आलम के खिलाफ ट्रायल चल रहा था. अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 जनवरी 2004 को फहीम खान के घर पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी. फहीम खान ने पड़ोसी की छत से कूदकर अपनी जान बचाई थी. जबकि इस फायरिंग में फहीम के बॉडीगार्ड बिहार के अरवल निवासी विनोद शर्मा की मौत हो गई थी. घटना के दौरान शाहिद आलम के पैर में भी गोली लगी थी. करीब दो दशक पुराने इस चर्चित मामले में लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

