Ranchi : प्रेमी से पति की हत्या कराने की आरोपी पत्नी तनु लकड़ा को अपर न्याययुक्त पवन की कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उसकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है. उसने 30 जनवरी को याचिका दाखिल कर कोर्ट से उसे आरोप मुक्त करने की गुहार लगाई थी.
दरअसल, हत्या का यह मामला कांके थाना क्षेत्र का है. आरोपी पत्नी तनु लकड़ा और उसके प्रेमी ने मिलकर पति रमेश उरांव की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी. मृतक रमेश उरांव जमीन का कारोबार से जुड़ा था, जिसमें आरोपी शाहिद पार्टनर था.
पार्टनर होने के नाते शाहिद का रमेश उरांव के घर आना जाना था. इसी दौरान रमेश की पत्नी तनु से शहीद का प्रेम संबंध हो गया था. पति रमेश को प्रेम संबंध के बारे में पता चलने के बाद अक्सर पति- पत्नी में इसको लेकर झगड़ा होता था.
घटना से एक दिन पहले रमेश के बेटे का मुंडन कार्यक्रम था. इसके अगले दिन अहले सुबह रमेश अपनी पत्नी तनु और बच्चे के साथ घर लौटे थे. तनु और शाहिद ने अवैध संबंध में हत्या की योजना पहले ही बना ली थी.
योजनाबद्ध तरीके से शहीद पहले ही रमेश के कमरे में छिपा था. रमेश जैसे ही कमरे में घुसा शाहिद ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था.
उस वक्त पत्नी तनु योजना के तहत बाथरूम में चली गई थी. घायल अवस्था में रमेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था.
घटना के बाद आक्रोशित परिवार और ग्रामीणों ने कांके रोड को जाम कर दिया था. बाद में जांच करते हुए पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया था.
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