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दहेज हत्या : महिला के पति, सास, ससुर व देवर को आजीवन कारावास, 10-10 हजार का जुर्माना भी

साल 2021 के दहेज हत्या मामले में महिला के पति, सास, ससुर और देवर को अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.  कोर्ट ने जिन्हें सजा सुनाई है, उनमें महिला के पति शीतल साहू, सास शीला देवी, ससुर रामचंद्र साहू और देवर सुजीत साहू शामिल हैं.
 

Ranchi :  साल 2021 के दहेज हत्या मामले में महिला के पति, सास, ससुर और देवर को अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.  कोर्ट ने जिन्हें सजा सुनाई है, उनमें महिला के पति शीतल साहू, सास शीला देवी, ससुर रामचंद्र साहू और देवर सुजीत साहू शामिल हैं. 

 

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दरअसल  श्वेता रानी की शादी नारकोपी थाना क्षेत्र के खुखरा कोलपारा गांव निवासी शीतल साहू से हुई थी. शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ित करते थे. यह मामला अदालत तक भी पहुंचा था. इसके बाद दोनों परिवार के बीच सुलह समझौता की पेशकश हुई थी.

 

6 अक्टूबर 2021 को ससुराल वाले ने मृतका के भाई को फोन पर सूचना दी कि श्वेता कही भाग गई है. खबर मिलने के बाद श्वेता रानी के मायके वाले खुखरा गांव पहुंचे और काफी खोजबीन की. इसी दौरान घर से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक कुएं से श्वेता का शव बरामद हुआ था.

 

इस मामले को लेकर मृतका के भाई ने महिला के पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था.

 

 

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