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EC ने भेज दी अनुशंसा, अब राज्यपाल को देखना है पद का लाभ भ्रष्ट आचरण है या नहीं- सरयू

Ranchi: सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर तमाम राजनेताओं की नजरें राजभवन पर टिकी है. राज्यपाल को भेजे गये चुनाव आयोग के लेटर में क्या है इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाये जा रहे हैं. इस बीच  निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा है कि चुनाव आयोग ने माना है कि पद का लाभ लेते हुए खनन पट्टा लिया है और उन्हें अयोग्य ठहराने की अनुशंसा की है, लेकिन पद का लाभ भ्रष्ट आचरण है या नहीं यह राज्यपाल को देखना है. भ्रष्ट आचरण होने पर शुन्य से 5 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने का प्रावधान है. उन्होंने संकेत दिये हैं कि शनिवार तक इसका पटाक्षेप हो जाएगा. पढ़ें - सुप्रियो">https://lagatar.in/supriyo-bhattacharya-claims-16-bjp-mlas-in-touch-with-jmm-government-running-under-the-leadership-of-hemant-soren-will-continue-even-further-vinod-pandey/">सुप्रियो

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हेमंत सोरेन इसके खिलाफ हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

सरयू राय के अनुमान के मुताबिक हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराने की अधिसूचना राजभवन से निकलते ही हेमंत सोरेन इसके खिलाफ हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. उन्होंने कहा कि सीएम को फैसले के खिलाफ कोर्ट जाना भी चाहिए, यदि उनके मुख्यमंत्री रहते आदेश पर कोर्ट से तुरंत स्टे ऑर्डर नहीं मिला तो सीएम पद छोड़ने के बाद भी वे न्यायिक लड़ाई लड़ सकते हैं. इसेभी पढ़ें - BREAKING">https://lagatar.in/breaking-upa-mlas-meeting-begins-at-cm-residence-mlas-not-aware-of-shifting-to-chhattisgarh-rameshnar-oraon/">BREAKING

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