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60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं, HC से PIL निष्पादित

  • हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार
  • आयुष्मान भारत योजना के दायरे को 70 साल से घटाकर 60 साल करने की थी मांग
  • 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख का कवर देने का फैसला सरकार का नीतिगत निर्णय है

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के दायरे को 70 साल से घटाकर 60 साल करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को निष्पादित कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत फैसला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनीं. 

 

खंडपीठ ने कहा कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख का कवर देने का फैसला सरकार का नीतिगत निर्णय है. याचिका में कार्यान्वयन में भेदभाव का कोई आरोप नहीं है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नीति-निर्माताओं को आंकड़े और सामग्री के साथ संबंधित ज्ञापन देने की छूट दी.

 

क्या थी मांग

याचिका में मांग की गई थी कि 60 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिले, क्योंकि रिटायरमेंट की उम्र 60 साल ही मानी जाती है और इस आयु वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है.

 

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 60-70 साल के बुजुर्ग वंचित हो रहे हैं. बता दें कि सितंबर 2024 में शुरू इस योजना से 70+ उम्र के करीब 6 करोड़ बुजुर्ग लाभान्वित हो रहे हैं.

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