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रजरप्पा मंदिर क्षेत्र से हटेगा अतिक्रमण, 15 अप्रैल तक प्रशासन का अल्टीमेटम

Ramgarh: झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रामगढ़ जिला प्रशासन ने रजरप्पा मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है. सोमवार को चितरपुर अंचल निरीक्षक पवन यादव के नेतृत्व में मंदिर परिसर में उद्घोषणा कर दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई. 


प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका और अंचल कार्यालय चितरपुर के अतिक्रमण वाद संख्या 01/2026 के तहत 15 अप्रैल तक सभी अतिक्रमणकारियों को अपनी दुकानें, सामान और अन्य सामग्री अतिक्रमित भूमि से हटानी होगी. तय समय सीमा के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर 16 अप्रैल को प्रशासनिक बल के साथ अभियान चलाकर अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया जायेगा. 


मंदिर परिसर के विभिन्न स्थानों पर नोटिस भी चिपकाये गये हैं, ताकि सभी दुकानदारों और स्थानीय लोगों तक सूचना पहुंच सके. अंचल निरीक्षक पवन यादव ने दुकानदारों और आम लोगों से मिलकर प्रशासन की इस कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह अभियान न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य मंदिर परिसर को व्यवस्थित, स्वच्छ और सुरक्षित बनाना है. 

 


गौरतलब है कि 9 अप्रैल को राज्य के पर्यटन सचिव मुकेश कुमार ने रजरप्पा पहुंचकर मंदिर परिसर पुनर्विकास योजना का निरीक्षण किया था और अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे. 


बता दें, रजरप्पा मंदिर एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है. जहां हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. लगातार बढ़ती भीड़ के कारण यहां व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा था, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अहम मानी जा रही है. 


इस दौरान राजस्व कर्मचारी अमित कुमार लोहरा, चितरपुर अमीन कृष्णा कुमार, दुलमी अमीन मुरेश महतो, अंचल नाजीर संजीव कुमार तथा झारखंड ग्रामीण पुलिस के तरुण कुमार सहित अन्य कर्मी मौजूद थे.

 

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