लेट रिटर्न फाइल करने पर इतना लगता है जुर्माना
इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, यदि कोई टैक्सपेयर लास्ट डेट के बाद और 31 दिसंबर से पहले रिटर्न फाइल करता है तो उस पर अधिकतम 5 हजार रुपये का फाइन लगाया जा सकता है. वहीं दिसंबर के बाद अधिकतम 10 हजार रुपये जुर्माना लगता है. यदि किसी व्यक्ति की कुल आय पांच लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो लेट-फाइलिंग फीस की राशि 1000 है. यह नियम सब पर लागू होता है. चाहे वह कोई एक व्यक्ति हो, एचयूएफ हो , एओपी हो, बीओआई हो, कंपनी हो या फर्म. इसे भी पढ़े : लाखों">https://lagatar.in/will-the-seva-sadan-which-saved-millions-of-lives-be-broken-because-of-just-one-map/123718/">लाखोंजिंदगियां बचाने वाला सेवा सदन क्या सिर्फ एक नक्शे के कारण टूट जाएगा !
तकनीकी दिक्कतों के कारण हो सकती है समस्या
यह किसी तकनीकी यानी सॉफ्टवेयर की समस्या की वजह से हो सकता है. लेकिन आयकर विभाग का अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है. दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई होती है. शायह वेबसाइट के सिस्टम में यही फीड हो.7 जून को किया गया था पोर्टल लॉन्च
बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सात जून को नये वेब पोर्टल www.incometax.gov.in">http://www.incometax.gov.in">www.incometax.gov.inकी शुरुआत की थी. लॉन्चिंग के बाद से ही पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं. नयी वेबसाइट को इंफोसिस ने तैयार की है. इंफोसिस ने कहा कि वह इन खामियों को दूर करने के लिए तेजी से काम कर रही है. वर्तमान में यह उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसे भी पढ़े :धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-the-thirst-of-lakhs-of-people-will-soon-be-quenched-the-work-of-cleaning-the-water-plant-is-in-the-final-stage/123682/">धनबाद
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