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31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न कर लें फाइल, वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना

LagatarDesk : वित्त वर्ष 2021-22 यानी एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास मात्र चार दिन बचे हैं. ऐसे में अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इसे 31 जुलाई 2022 से पहले निपटा ले. अगर आप समय पर आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपकी जुर्माना भरना पड़ सकता है. डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5 लाख रुपये या उससे कम आय होने पर 1,000 जुर्माना लगेगा. वहीं 5 लाख से ज्यादा की आय पर 5,000 लेट फीस लगेगी. यह फाइन बढ़कर 10,000 तक हो सकता है. (पढ़ें, नक्सलियों">https://lagatar.in/nia-is-interrogating-abraham-tuti-who-supplied-explosives-to-naxalites/">नक्सलियों

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लास्ट डेट के चक्कर में पोर्टल पर लोड बढ़ जाता और सिस्टम स्लो हो जाता

इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, 3 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स अब तक रिटर्न फाइल कर चुके हैं. हालांकि 31 जुलाई तक करीब 7 करोड़ ITR फाइल होने हैं. ऐसे में अगर करीब 4.5 करोड़ लोग आखिरी दिनों में रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पर लोड बढ़ सकता है और सिस्टम स्लो हो सकता है. इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए जरूरी है कि आप बिना देरी किये रिटर्न फाइल कर दें. टैक्स एक्सपर्ट्स की मानें तो आईटीआर भरने के लिए लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए. इसे भी पढ़ें : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-demand-made-from-dc-for-reconstruction-of-namo-tola-road-from-balmiki-nagar-of-gamharia-panchayat/">आदित्यपुर

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समय पर रिटर्न फाइल करने के हैं अनेक फायदे

एक्सपर्ट्स की मानें तो समय पर आईटीआर फाइल करने के कई फायदे हैं. अगर आपका रिफंड बनता है तो जितनी जल्दी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उतना जल्दी रिफंड आपके खाते में आ जायेगा. इसके अलावा लास्ट डेट पर रिटर्न फाइल करने पर अक्सर गलतियां हो जाती हैं. इसलिए टाइम पर रिटर्न फाइल करना चाहिए. ताकि आप इन चीजों से बच सके. इसे भी पढ़ें : चांडिल">https://lagatar.in/chandil-electricity-will-be-disrupted-for-three-hours-today-in-many-areas/">चांडिल

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टैक्सपेयर्स को नहीं मिलेगा छूट का लाभ

ITR फाइल करने में देरी के कारण करदाता को जुर्माना भरने के साथ कई तरह की इनकम टैक्‍स छूट से भी हाथ धोना पड़ेगा. इनमें आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिल पायेगी. वहीं, धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट से भी हाथ धोना पड़ेगा. इसके अलावा देरी से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के कारण करदाता को आयकर कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले Deduction का लाभ भी नहीं मिलेगा. इसे भी पढ़ें : चतरा">https://lagatar.in/fierce-encounter-between-naxalite-squad-and-security-forces-rewarded-25-lakhs-in-chatra/">चतरा

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इस बार डेडलाइन बढ़ाने के विचार में नहीं है सरकार

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन में अब मुश्किल से 4 दिन बचे हैं. लोगों को उम्मीद है कि हर बार की तरह सरकार इस साल भी डेडलाइन को बढ़ायेगी. हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. पीटीआई के अनुसार, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए डेडलाइन को 31 जुलाई से आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. इसे भी पढ़ें : सुबह">https://lagatar.in/evening-news-diary-28-july-2022/">सुबह

की न्यूज डायरी।।

ऐसे फाइल करें आईटीआर

आप अगर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिये गये स्टेप को फॉलो कर सकते हैं.
  1. सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जायें और Login बटन पर क्लिक करें.
  2. अब यूजर नेम डाले और continue पर क्लिक करें.
  3. फिर अपना पासवर्ड डालें.
  4. अब e-file टैब पर क्लिक करें और File Income Tax Return ऑप्शन पर क्लिक करें.
  5. असेसमेंट ईयर 2021-22 के ऑप्शन को सेलेक्ट करें और फिर continue पर क्लिक करें.
  6. फिर आपको ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ ऑप्‍शन चुनने के लिए कहा जायेगा.
  7. ऑनलाइन ऑप्‍शन चुनें और continue पर क्लिक करें.
  8. अब ‘पर्सनल’ ऑप्‍शन चुनें.
  9. व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या अन्य में से एक को सेलेक्ट करें और continue पर क्लिक करें.
  10. आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनें और आगे बढ़ें.
  11. छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत Return का कारण पूछा जायेगा.
  12. ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते समय सही ऑप्शन चुनें.
  13. फिर अपना बैंक अकाउंट का डिटेल डालें.
  14. अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक नया पेज ओपन होगा.
  15. अपना आईटीआर वेरिफाई करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजें.
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