Search

 
 
 

रांची में 10 हॉस्टल व कोचिंग संस्थानों को निगम का अंतिम नोटिस, 24 घंटे में बंद करना होगा संचालन

Ranchi News : आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील किया जाएगा. इन संस्थानों को पहले भी नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज जमा करने और नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद निर्धारित निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई नहीं की. जिन संस्थानों ने अपना जवाब दिया, वह भी संतोषजनक नहीं पाया गया. इसके बाद निगम ने अंतिम नोटिस जारी करने का निर्णय लिया.
 
नोटिस चिपकाया

Ranchi News : नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रहे हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है. निगम ने शनिवार, 17 अक्टूबर को 10 संस्थानों को अंतिम स्मार नोटिस जारी किया है. संचालकों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर संस्थान का संचालन बंद करने और स्वीकृत भवन प्लान समेत सभी जरूरी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. 

 

इसे भी पढ़ें...

 

आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील किया जाएगा. इन संस्थानों को पहले भी नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज जमा करने और नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद निर्धारित निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई नहीं की. जिन संस्थानों ने अपना जवाब दिया, वह भी संतोषजनक नहीं पाया गया. इसके बाद निगम ने अंतिम नोटिस जारी करने का निर्णय लिया.

 


इन 10 संस्थानों को मिला अंतिम नोटिस

Catalyst IAS Academy, कचहरी रोड
RC Physical Academy, हातमा
Lakshya Defence Academy, बिरसा कॉलोनी, मोरहाबादी
Prakash Career Foundation, ले डिजायर कॉम्प्लेक्स, सर्कुलर रोड
RC Defence Academy, लालपुर
Yoddha Defence Academy, ईस्ट जेल रोड, थड़पखना
Sure Success Centre, लालपुर
Kiran Academy, ईस्ट जेल रोड
Commando Physical Academy, हातमा
RC Physical Academy, बिरसा नगर, सरना टोली

 

ट्रेड लाइसेंस से लेकर फायर NOC तक जरूरी

नगर निगम के मुताबिक, हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए ट्रेड लाइसेंस, हॉस्टल पंजीकरण, वाणिज्यिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर NOC), स्वीकृत भवन प्लान और अन्य जरूरी अनुमतियां होना अनिवार्य है.


स्वीकृत उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भवन का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग या स्वीकृत उपयोग के विपरीत गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. सभी हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के संचालकों को भवन निर्माण, उपयोग और संस्थान संचालन से जुड़े नियमों का पालन करना होगा.

 

निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय-सीमा में निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसमें संबंधित भवनों को सील करने की कार्रवाई भी शामिल है.

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही