Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

HC ने 35 वर्ष से अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा फॉर्म भरने की दी छूट

Advertisement
Advertisement
Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट में आज बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने 35 वर्ष की उम्र सीमा खत्म होने के कारण परीक्षा में हिस्सा लेने से वंचित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने की छूट दी है. अदालत ने 21 सितंबर तक प्रार्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने का निर्देश दिया है.  साथ ही अदालत ने कहा है कि परीक्षा का अंतिम परिणाम हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित होगा. JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बहस की. (पढ़ें, अवैध">https://lagatar.in/illegal-mining-case-ed-witness-vijay-hansda-even-today-retracted-his-statemen/">अवैध

खनन केस : ईडी का गवाह विजय हांसदा आज भी अपने बयान पर कायम रहा, कहा-नहीं मिली धमकी)

अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में आयु सीमा में छूट को लेकर दायर की थी याचिका

अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. याचिका में लिखा है कि झारखंड में अब तक सिर्फ चार बार परीक्षा होने से कई अभ्यर्थियों की उम्र खत्म हो गयी है. वे परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं. इसलिए झारखंड सिविल जज की नियुक्ति के लिए कट ऑफ डेट 31 जनवरी 2023 की जगह 31 जनवरी 2019 रखा जाये. साथ ही सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों की तुलना में आरक्षित वर्ग जैसे ओबीसी, एसटी, एससी की आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाये, जिससे योग्य अभ्यार्थियों को झारखंड न्यायिक सिविल जज की परीक्षा में बैठने का पर्याप्त अवसर मिल सके. इसे भी पढ़ें : लैंड">https://lagatar.in/land-scam-hearing-on-vishnu-aggarwals-bail-completed-in-ed-court-verdict-reserved/">लैंड

स्कैम: विष्णु अग्रवाल की बेल पर ED कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही