Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के अफसरों पर एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने प्रतिवादी संख्या दो की ओर से 6 सप्ताह का समय मांगे जाने पर उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या दो को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई दो नवंबर को निर्धारित की.
अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि Jharkhand State Legal Services Authority (झालसा) में जमा की जाए. ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा.
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क्या है मामला
यह याचिका ईडी के तत्कालीन अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा सहित अन्य की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है. रांची के एससी-एसटी थाना में ईडी अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
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