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Bokaro News: तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 13 दुकानदारों से वसूला जुर्माना

Bokaro: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर कसमार थाना क्षेत्र में जांच अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान कुल 34 दुकानों की जांच की गयी, जिसमें 13 दुकानदार को कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया. इन दुकानदारों  से 2400 रुपये फाइन वसूला गया. निरीक्षण के दौरान विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए.

 

प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक बंकीमचंद्र महतो ने दुकानदारों को COTPA  (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) झारखंड संशोधन अधिनियम-2021 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने अथवा तंबाकू उत्पादों का सेवन एवं थूकने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

 

उन्होंने बताया कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना या उनसे बिकवाना प्रतिबंधित है तथा उल्लंघन करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों, सार्वजनिक कार्यालयों एवं न्यायालयों की 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है. इसके अतिरिक्त खुली सिगरेट अथवा खुले पैकेट में किसी भी तंबाकू उत्पाद की बिक्री भी प्रतिबंधित है.

 

अभियान का उद्देश्य तंबाकू नियंत्रण कानूनों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना तथा आमजन को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था.

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