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एनटीपीसी के अधिकारियों पर दर्ज हो प्राथमिकी : अंबा प्रसाद

बड़कागांव में अवैध खनन के मामले पर अंबा प्रसाद ने फिर से विधानसभा में उठाई आवाज, कहा- वन और खनन अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जाए कार्रवाई Barkagaon : बड़कागांव एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना में 37.20 हेक्टेयर (करीब 100 एकड़) भूमि पर अवैध खनन के मामले को लेकर स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा में फिर से मामला उठाया. शीत सत्र के दौरान भी विधायक ने इस मामले को जोरदार तरीके से सदन में रखा था. विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक अंबा प्रसाद ने वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री से प्रश्न करते हुए कहा कि 100 एकड़ वन भूमि में अवैध खनन की पुष्टि हुई तथा एनटीपीसी पर जुर्माना लगाने की अनुशंसा भी की गई है. लेकिन अवैध खनन के लिए न तो एनटीपीसी के किसी पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है और न ही उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की अनुशंसा की गई है. एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना में फॉरेस्ट क्लीयरेंस की शर्तों का उल्लंघन कर जीवन रेखा, दोमुहानी नाला व नदी को बर्बाद कर दिया गया और इस संबंध में एनटीपीसी, वन विभाग व जिला प्रशासन ने अवैध खनन में जुर्माने के अलावा आरोपियों पर अन्य कार्रवाई नहीं की है. इसे भी पढ़ें : लातेहार">https://lagatar.in/latehar-arrest-warrant-issued-against-ias-rajesh-pathak/">लातेहार

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अवैध खनन को विभागीय मंत्री स्वीकारा 

विभागीय मंत्री ने विधायक अंबा प्रसाद के प्रश्न किए गए मामले पर सभी बातों को लिखित रूप से स्वीकारा व जवाब दिया है कि एनटीपीसी परियोजना में भारत सरकार से स्टेज-2 में लगाई गई शर्त संख्या आठ का उल्लंघन करते हुए दोमुहानी नाला में 37.20 हेक्टेयर भूमि पर अवैध खनन किया गया है. इसकी सूचना पूर्ण विवरण के साथ राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समर्पित है. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से इस मामले को फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी की बैठक में रखा जा चुका है. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश के माध्यम से जांच के लिए समिति का गठन किया गया है एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र के माध्यम से दिनांक 17 फरवरी 2023 के माध्यम से समिति को प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करने का अनुरोध भी किया गया है. इसका स्थल भ्रमण भी निकट भविष्य में संभावित है. उसके बाद भारत सरकार नई दिल्ली ने प्राप्त निर्देश के आलोक में कार्रवाई का आश्वासन दिया. विभागीय मंत्री से प्राप्त आश्वासन के बाद सरकार से अंबा प्रसाद ने दोषी अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की. अंबा ने वन एवं वन भूमि को बचाने के लिए कदम उठाने तथा खान एवं खनिज अधिनियम, वन अधिनियम, वन्य प्राणी अधिनियम एवं वन संरक्षण अधिनियम की अनदेखी कर अवैध रूप से खनिज निकालने पर एनटीपीसी के दोषी अधिकारियों पर आईपीसी की धाराओं में फॉरेस्ट केस और एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई करने एवं जंगल और खनिज की क्षति पर लगाम लगाने की मांग की. इसे भी पढ़ें : भ्रष्टाचार">https://lagatar.in/chief-engineer-birendra-ram-accused-of-corruption-suspended/">भ्रष्टाचार

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