Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने सर्वप्रीत सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है. जिन्हें 2018 में 32 सेकेंड का वीडियो क्लिप पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जिसमें लोकप्रिय हिंदी फिल्म गीत ‘तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं’, मेंटोस की एक तस्वीर, माउथ फ्रेशनर की एक तस्वीर थी. सर्वप्रित सिंह पर विज्ञापन और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास का झारखंड विधानसभा में एक बयान देने का एक छोटा वीडियो पोस्ट करने के बाद आपराधिक कार्रवाई चल रही थी. पढ़ें – रामगढ़ : DAV बरकाकाना के मानस सिंह को राष्ट्रीय कीक बॉक्सिंग में मिला तीसरा स्थान, देशभर के 1500 खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा
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धाराओं की सामग्री याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बनायी गयी
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने 22 जुलाई को दिए एक फैसले में कहा कि उक्त वीडियो में प्रसिद्ध हिंदी फिल्म गीत के साथ मेंटोस विज्ञापन का मिश्रण था. अदालत ने कहा, “शिकायत में किये गये अनुमान को देखते हुए, जहां तक भारतीय दंड संहिता की दंडात्मक धारा 419, 420, 468, 500, 505 का संबंध है, इन धाराओं की सामग्री याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बनायी गयी है.
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निचली अदालत द्वारा संज्ञान भी कानून के अनुरूप नहीं
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि निचली अदालत द्वारा संज्ञान भी कानून के अनुरूप नहीं है.”याचिकाकर्ता के खिलाफ क्या सामग्री है. इसका खुलासा आदेश में नहीं किया गया है. संज्ञान लेने के लिए, एक विस्तृत आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया सामग्री क्या है. जिसे संज्ञान आदेश में प्रकट करने की आवश्यकता है, जो कि मामले में कमी है. अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 419 व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी के लिए सजा की बात करती है. जिसके घटक पूरी शिकायत को पढ़कर याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बनते हैं.
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