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पूर्व पार्षद असलम के भाइयों के घर व संपत्ति की होगी कुर्की जब्ती, कोर्ट ने दिया आदेश

युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी रांची के हिंदपीढ़ी के पूर्व पार्षद असलम के भाइयों मो. अकबर उर्फ मुन्ना, मो. अकरम उर्फ राजू और मो. दिलावर के घर और संपत्ति की कुर्की जब्ती होगी. रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम (चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट) की कोर्ट ने हिंदपीढ़ी थाना की पुलिस के आवेदन पर यह आदेश दिया है.
 
रांची सिविल कोर्ट, Ranchi Civil Court

Ranchi :   युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी रांची के हिंदपीढ़ी के पूर्व पार्षद असलम के भाइयों मो. अकबर उर्फ मुन्ना, मो. अकरम उर्फ राजू और मो. दिलावर के घर और संपत्ति की कुर्की जब्ती होगी. रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम (चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट) की कोर्ट ने हिंदपीढ़ी थाना की पुलिस के आवेदन पर यह आदेश दिया है.

 

तीन लोग अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर

बता दें कि मो. अकबर उर्फ मुन्ना, मो. अकरम उर्फ राजू और मो. दिलावर अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. वहीं पूर्व वार्ड पार्षद मो. असलम और उसके एक भाई आसिफ ने पिछले महीने रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम की कोर्ट में सरेंडर किया था. जिसके बाद से दोनों को न्यायिक हिरासत में रखा गया है. असलम और आसिफ ने रांची सिविल कोर्ट से बेल मांगी थी. लेकिन कोर्ट दोनों आरोपियों को बेल देने से इनकार कर चुका है.

 

23 जनवरी को सभी के खिलाफ दर्ज की गई है प्राथमिकी

दरअसल बीते 23 जनवरी को हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी कलीम ने असलम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था. उसने आरोप लगाया है कि 22 जनवरी को मोजाहिद नगर निवासी पूर्व पार्षद व उसके भाईयों ने मिलकर इरशाद उर्फ अप्पू पर जानलेवा हमला किया. जान से मारने की नीयत से फायरिंग की. मारपीट की इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा था.

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