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पूर्व पार्षद सलाउद्दीन को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम बेल

रांची के पूर्व पार्षद मो. सलाउद्दीन उर्फ संजू खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उसे 25-25 हजार के दो निजी मुचलकों पर अग्रिम बेल दे दी है.
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Ranchi : रांची के पूर्व पार्षद मो. सलाउद्दीन उर्फ संजू खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उसे 25-25 हजार के दो निजी मुचलकों पर अग्रिम बेल दे दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में मो. सलाउद्दीन उर्फ संजू खान की अग्रिम बेल पर सुनवाई हुई. सलाउद्दीन की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता जावेद ने बहस की. जिस मामले में सलाउद्दीन को हाईकोर्ट ने अग्रिम बेल दी है, वह वर्ष 2018 का है. आरोपों के मुताबिक, निगम चुनाव के बाद विजय जुलूस के दौरान सलाउद्दीन ने गोली चलाने की कोशिश की थी. जिसके बाद रांची के लोअर बाजार थाना में कांड संख्या 138 दर्ज की गई थी. 

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