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JDS के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को नौकरानी से बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा

पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने कम सजा दिए जाने की अपील की.दावा किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया. प्रज्वल ने कहा कि महिला (पीड़िता) ने कथित बलात्कार के बारे में अपने पति या रिश्तेदारों समेत किसी से भी शिकायत नहीं की थी.
 

Bengaluru :  JDS के पूर्व सांसद (हासन लोकसभा)प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू नौकरानी से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने आज शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने बलात्कार, यौन शोषण, धमकी और डिजिटल अपराधों के गंभीर मामले में प्रज्वल रेवन्ना को कल 1 अगस्त को दोषी करार दिया था.  

 

 

खबर है कि कोर्ट ने दो मामलों में आजीवन कारावास का सजा के साथ अन्य मामलों में कुल 11 लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश भी सुनाया है. यह पूरी राशि पीड़िता को मुआवजा स्वरूप दी जायेगी.

 

 

 

जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने JDS के निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद को हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू नौकरानी से बलात्कार करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी है.

 

 

 

 प्रज्वल रेवन्ना पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत के आदेशानुसार पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. इससे पहले,  पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने कम सजा दिए जाने की अपील की.दावा किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया. प्रज्वल ने कहा कि महिला (पीड़िता) ने कथित बलात्कार के बारे में अपने पति या रिश्तेदारों समेत किसी से भी शिकायत नहीं की थी.

 

 

 

प्रज्वल ने कहा कि जब कुछ वीडियो प्रसारित हुए, तो उसने आकर शिकायत दर्ज कराई. गुहार लगाई कि उनका एक परिवार है.  छह महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा. प्रज्वल रेवन्ना  अदालत से अनुरोध किया कि उसे कम सजा दें.   

 

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