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पूर्व विधायक संजीव सिंह को ज़मानत मिली लेकिन रहना होगा धनबाद से बाहर

Ranchi : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्या कांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह को ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. लेकिन कोर्ट ने उनके धनबाद में जाने पर पाबंदी लगा दी है. वह सिर्फ मामले के ट्रायल के दौरान न्यायालय में हाजिर होने के लिए ही धनबाद जा सकेंगे.
 
पूर्व विधायक संजीव सिंह और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह (मृत) की फाइल फोटो.

Ranchi : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्या कांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह को ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. लेकिन कोर्ट ने उनके धनबाद में जाने पर पाबंदी लगा दी है. वह सिर्फ मामले के ट्रायल के दौरान न्यायालय में हाजिर होने के लिए ही धनबाद जा सकेंगे.

 

संजीव सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ़ याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश एनपी अंजारिया की पीठ ने याचिका पर सभी पक्षों की सुनवाई के बाद संजीव सिंह द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की दलील को अस्वीकार कर दिया.

 

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि केस का ट्रायल समाप्त होने वाला है. ट्रायल कोर्ट में सभी गवाहों के बयान दर्ज किये जा चुके हैं. इसलिए अब इस मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है. न्यायालय  मामले से जुड़े कुछ चश्मदीद गवाहों के बयान को देखा. लेकिन ट्रायल कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की वजह से इस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की.

 

कोर्ट ने कहा कि बगैर सजा के किसी को लंबे समय तक जेल में रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इस बात के मद्देनजर न्यायालय ने संजीव सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संजीव सिंह के धनबाद जाने पर पाबंदी लगा दी.

 

पूर्व विधायक संजीव सिंह मामले के ट्रायल के अलावा और किसी समय धनबाद नहीं जा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर रिहा करने के आदेश के साथ ही ट्रायल कोर्ट को जरूरत के हिसाब से शर्त लगाने का निर्देश दिया.

 

 

 

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