Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

भगोड़े हीरा व्यापारी चोकसी की अपील बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज, जल्द ही भारत प्रत्यर्पण संभव

New Delhi :  पंजाब नेशनल बैंक के 13000 करोड़ के घोटाले के आरोपी भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को लेकर बेल्जियम से बड़ी खबर आयी है.  बेल्जियम की सुप्रीम अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन ने मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है.

 

 

इस मामले से संबंधित अधिकारियों ने मंगलवार को इस खबर की पुष्टि की है. सूत्रों के अनुसार कोर्ट के इस फैसले से चोकसी के प्रत्यर्पण की औपचारिक प्रक्रिया बेल्जियम में आगे बढ़ सकती है.  दरअसल बेल्जियम के ब्रसेल्स में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील के 17 अक्टूबर के फैसले पर मुहर लगा दी.  

 

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से चोकसी की दलील को निराधार करार दिया कि भारत भेजे जाने पर उसे यातना दी जा सकती है. ब्रसेल्स के महाधिवक्ता हेनरी वेंडरलिंडेन ने ईमेल के जरिए जानकारी दी कि सर्वोच्च अदालत ने चोकसी की अपील खारिज कर दी है. यानी एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील का फैसला  प्रभावी रहेगा.

 

मेहुल चोकसी ने 13000 करोड़ रुपये के कथित घोटाला मामले में उसके भारत प्रत्यर्पण किये जाने को चुनौती दी थी.  एंटवर्प की अपीलीय अदालत ने चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर भारत के अनुरोध को सही बताया था.

 

जानकारी के अनुसार एंटवर्प में अपीलीय अदालत के चार सदस्यीय अभियोग कक्ष ने पाया था कि 29 नवंबर, 2024 को जिला अदालत के प्री-ट्रायल चैंबर’द्वारा जारी आदेशों में कोई खामी नहीं है. जिला अदालत ने मई 2018 और जून 2021 में मुंबई की विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को सही माना था और चोकसी के प्रत्यर्पण की अनुमति दी थी.  

    

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही