में बने नरसंहार के आरोपी, 55 में बाइज्जत बरी, पढ़िये पूरी खबर)
एसएसपी ने डीसी से NO FLY ZONE करने का किया था अनुरोध
बता दें कि वरीय पुलिस अधीक्षक(एसएसपी) ने इन दोनों क्षेत्रों को NO FLY ZONE और Red Zone घोषित करने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची से अनुरोध किया गया था. इस अनुरोध पर डीसी ने उक्त स्थलों को No Flying Zone / Red Zone घोषित करने का निर्देश दिया. डीसी ने इन क्षेत्रों के आस-पास G-20 Summit के प्रतिनिधियों के आगमन के एक दिन पहले यानी (28 फरवरी) और प्रस्थान के एक दिन बाद (4 फरवरी) तक No Flying Zone / Red Zone घोषित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा. इस आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची ने आदेश जारी कर दिया है.- होटल रेडिसन ब्लू और होटल चाणक्या बीएनआर के 500 मीटर की परिधि को ``No Fly Zone`` घोषित किया जाता है.
- इन क्षेत्रों में या उसके ऊपर ड्रोन, पारालाइडिंग, हॉट एयर बलून पूर्णता वर्जित रहेंगी.
- यह आदेश 28 फरवरी पूर्वाह्न 5 बजे से 4 मार्च रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगा.
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