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गागो दास को होगी फांसी, HC ने बरकरार रखा सिविल कोर्ट का फैसला

 
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने अपने ही परिवार के 6 सदस्यों की निर्मम हत्या करने वाले गागो दास की अपील खारिज कर दी है और राज्य सरकार की ओर से फांसी की सजा को कंफर्म करने के लिए दायर अपील स्वीकार कर ली है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए निचली अदालत द्वारा गागो दास को दी गई फांसी की सजा को सही ठहराते हुए बरकरार रखा है. पिछले वर्ष 28 नवंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. दरअसल कोडरमा सिविल कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में गांगो को फांसी की सजा सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ गांगो ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. इसे भी पढ़ें- कांग्रेस">https://lagatar.in/congress-shared-the-poster-gayab-at-the-time-of-responsibility-bjp-got-angry/">कांग्रेस

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