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गिरिडीह जेल सुपरिटेंडेंट पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप
अमन साव के अधिवक्ता सुनील कुमार के अनुसार, किसी भी विचाराधीन बंदी को बिना ट्रायल कोर्ट का आदेश मिले दूसरी अदालत में पेश करना सीआरपीसी में प्रावधित फॉर्म 36 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है. इससे पहले रांची के धुर्वा थाना कांड संख्या 146 /20 में भी अमन साव के अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने पाकुड़ जेल सुपरिटेंडेंट पर जेल मैनुअल का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए रांची सीजीएम की कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है. अमन ने गिरिडीह जेल सुपरिटेंडेंट पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना नहीं देने का भी आरोप लगाया है. अमन साव की याचिका पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है. इसे भी पढ़ें – गढ़वा">https://lagatar.in/garhwas-daughter-did-amazing-got-73rd-rank-in-upsc/">गढ़वाकी बेटी ने किया कमाल, UPSC में मिला 73वां रैंक [wpse_comments_template]

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