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गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को हाईकोर्ट से मिली जमानत

गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को झारखंड हाई कोर्ट से एटीएस रांची कांड संख्या 10/23 में जमानत मिली है. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. इसमें अमन श्रीवास्तव एवं अन्य पर आपराधिक साजिश रचकर 49.84 लाख रुपए रंगदारी वसूलने का आरोप था.
 

Ranchi: गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को झारखंड हाईकोर्ट से एटीएस रांची कांड संख्या 10/23 में जमानत मिली है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. इसमें अमन श्रीवास्तव एवं अन्य पर आपराधिक साजिश रचकर 49.84 लाख रुपए रंगदारी वसूलने का आरोप था.

 

यह बता दें कि एटीएस की विशेष अदालत ने मामले में अमन श्रीवास्तव के अलावा इजाज अंसारी, मिंकु खान, फिरोज खान, जहीर अंसारी, सुरेंद्र कुमार एवं मो. आलम उर्फ नेपाली पर आरोप गठित किया जा चुका है.

 

क्या है मामला

एटीएस टीम ने रंगदारी वसूली के मामले में एजाज अंसारी को 20 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के समय उसके पास से 49.84 लाख रुपए जब्त किया गया था. उसकी गिरफ्तारी पतरातू-पिठोरिया से हुई थी. वह अमन श्रीवास्तव के निर्देश पर कारोबारी से रंगदारी वसूल कर वाहन से जा रहा था.

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