Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

गढ़वा: फर्जी पीएम आवास मामले में नहीं हुई कार्रवाई, धरने पर बैठी महिला

Garhwa: भवनाथपुर प्रखंड मुख्यालय के बाहर महिला अधीनता देवी का आमरण अनशन शुक्रवार को भी जारी रहा. महिला पूरे परिवार के साथ बाहर बैठी रही. जानकारी के अनुसार प्रखंड मुख्यालय में गलत दस्तावेज तैयार कर पीएम आवास की स्वीकृति दिए जाने को लेकर प्रशासन द्वारा दिये गए आश्वासन पर कार्रवाई नहीं की गयी. इसे लेकर महिला विरोध करते हुए अनशन पर बैठ गयी. बीडीओ के आश्वासन के बाद भी दूसरे दिन महिला धरना समाप्त करने को तैयार नहीं हुई. वहीं अधीनता देवी ने गढ़वा जनता दरबार में पहुच कर डीसी से प्रधानमंत्री आवास को रद्द करते हुए भूमि को खाली कराने की गुहार लगाई है. महिला ने बताया कि मैं वर्तमान में वनसानी के ललकीदामर में रहती हूं. बोकारो स्टील प्लांट के स्थापना काल में ही खदान खोलने के लिए घाघरा में संपूर्ण भूमि व मकान अधिग्रहित की गई थी. इसके बाद सेल द्वारा विस्थापितों को पुनर्वास टोला में पुनर्वासित करने का काम किया गया. जहां पर मेरे पूर्वज के नाम से 10 डिसमिल जमीन आवंटित किया गया. जिस पर खपरैल मकान भी है. इसे भी पढ़ें–  गुलाम">https://lagatar.in/ind-mela-will-be-celebrated-on-9th-september-in-sutiyanbe-garh/">गुलाम

नबी आजाद के इस्तीफे पर कांग्रेस हमलावर, बोले पार्टी नेता, उनका रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है
महिला ने बताया कि मेरे पूर्वज के नाम आवंटित जमीन पर ब्लॉक और अंचल अधिकारियों और कर्मियों की मिलीभगत से दिनेश भुईयां की पत्नी रानी देवी के नाम से फर्जी दस्तावेज बनाकर पीएम आवास आवंटित कर दिया गया. इसे लेकर बीडीओ व सीओ को आवेदन दिया गया. जिस पर आवास निर्माण पर तो रोक लगा दी गई. वहीं सीओ रामशंकर श्रीवास्तव व पंचायत के मुखिया नंदलाल पाठक द्वारा एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का अश्वासन दिया गया था. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अनशन स्थल पर देवकुमार राम, दीपक राम, विनय कुमार, शकलु कुमार, देवंती देवी, पाना देवी, पुष्पा देवी और अयोध्या भुइयां  मौजूद थे. बीडीओ जयपाल महतो ने बताया कि रानी देवी को आवास निर्माण कार्य करने से रोक दिया गया है. दोनों पक्षों को भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है. इसे भी पढ़ें– रांची">https://lagatar.in/ranchi-opium-cultivator-moin-munda-jailed-for-9-years-the-court-ruled-on-the-testimony-of-sp/">रांची

: अफीम की खेती करने वाले मोईन मुंडा को 9 साल की जेल, SP की गवाही पर कोर्ट ने सुनाया फैसला
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही