Ranchi: सरकारी प्रेस में नाम बदलने से संबंधित गजट प्रकाशन का काम बंद कर दिया है. इससे राज्य के वैसे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें दस्तावेज में संशोधित नाम या बदले हुए नाम को जोड़ना है.
नियमानुसार, किसी के नाम में गलती होने या नाम बदलने की स्थिति में उसे बदले हुए नाम या संशोधित नाम को कानूनी रूप से वैध साबित करने के लिए गजट प्रकाशित करना अनिवार्य है. गजट प्रकाशन का काम सरकारी प्रेस के अलावा किसी और माध्यम से नहीं कराया जा सकता है.
गजट प्रकाशन के लिए सबसे पहले नाम में संशोधन करने या नाम बदलने के लिए शपथ पत्र देना पड़ता है. इसके बाद इसे समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाता है. समाचार पत्र में प्रकाशित होने के बाद गजट नोटिफिकेशन कराया जाता है. सरकारी प्रेस ने नाम में संशोधन या बदलाव के बाद जालसाजी करने का हवाला देते हुए गजट प्रकाशित करने का काम बंद कर दिया है.
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