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पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन 28 फरवरी तक बढ़ी

LagatarDesk :   अगर आप पेंशनर्स की कैटेगरी में आते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल सरकारी पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समय सीमा बढ़ी दी गयी है. अब आप इसे 28 फरवरी तक जमा कर सकते हैं. इसलिए अगर आप बिना किसी रुकावट के पेंशन पाना चाहते हैं तो लाइफ सर्टिफिकेट समयसीमा से पहले भर दें.

अब तक दो बार बढ़ायी गयी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समयसीमा

मालूम हो कि इससे पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 थी. बिना किसी रुकावट के पेंशन पाने के लिए पेंशनर्स को हर साल 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र बैंक या पेंशन एजेंसी में जमा करना होता है. लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर ने  डेडलाइन 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर किया था. एक बार फिर इसे 31 दिसंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है. इसे भी पढ़े : मौनी">https://lagatar.in/mouni-roy-will-marry-sooraj-nambiar-on-january-27-destination-wedding-will-be-held-in-goa/">मौनी

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अब मोबाइल एप के जरिये ही जमा कर पायेंगे लाइफ सर्टिफिकेट

आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने रिटायर्ड और बुजुर्ग नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी शुरू की है. इससे सरकार के लगभग 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. वे अब केवल मोबाइल ऐप के जरिये ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे. फेस आईडी का इस्तेमाल करने के लिए पेंशनभोगी के पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड आधार नंबर और 5  मेगापिक्सल या इससे ज्यादा का कैमरा रिजोल्यूशन होना जरूरी है. इसे भी पढ़े : भारत">https://lagatar.in/will-not-enmity-with-india-for-100-years-will-forget-kashmir-attack-on-imran-khan-in-pakistan-on-new-security-policy/">भारत

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मोबाइल ऐप से ऐसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट

सबसे पहले गूगल स्टोर पर जाएं और आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड करें. फेस एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए https://jeevanpramaan.gov.in/

पर जाएं. उपयुक्त ऑथोराइजेशन उपलब्ध कराएं. ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन पूरा करें और ऑपरेटर के चेहरे को स्कैन करें. पेंशनभोगी ऑपरेटर के रूप में भी काम कर सकते हैं. डिवाइस अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और पेंशनभोगी ऑथेंटिकेशन के लिए तैयार है. पेंशनर्स की जानकारी भरें. पेंशनभोगी का लाइव फोटो स्कैन करें. इसे भी पढ़े : हाईकोर्ट">https://lagatar.in/high-court-lifts-the-ban-on-promotion-said-pick-and-choose-cannot-be-done-by-the-government/">हाईकोर्ट

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